पैन-आधार लिंकिंग का वायरल सच: 10,000 रुपये जुर्माने और कार्ड बंद होने की हकीकत जानें

आजकल सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर हर दिन कोई न कोई ऐसी खबर आती है जो हमें चिंता में डाल देती है। ऐसी ही एक सनसनीखेज खबर पैन कार्ड और आधार कार्ड को लेकर फैलाई जा रही है: “पैन और आधार कार्ड 12 अगस्त 2025 से बंद हो जाएंगे! जो लिंक नहीं करेगा, उस पर लगेगा ₹10,000 का भारी जुर्माना!”

यह एक ऐसी खबर है जिसे पढ़कर कोई भी आम नागरिक घबरा सकता है। पैन कार्ड और आधार कार्ड आज हमारी वित्तीय और व्यक्तिगत पहचान के सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं। क्या ये सच में बंद हो सकते हैं? क्या सच में इतना भारी जुर्माना लगने वाला है?

आइए, सबसे पहले और साफ शब्दों में यह स्पष्ट कर दें: यह खबर झूठी, भ्रामक और गलत जानकारी से भरी है।

इस लेख का उद्देश्य आपको इस तरह की अफवाहों के पीछे की सच्चाई बताना, आपको आयकर विभाग के वास्तविक नियमों से अवगत कराना और यदि आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो गया है तो उसके समाधान की सही और सटीक प्रक्रिया बताना है।

झूठ का पर्दाफाश: वायरल खबर के एक-एक दावे की सच्चाई

चलिए, इस वायरल खबर में किए गए हर दावे को तोड़कर उसकी हकीकत जानते हैं।

दावा 1: “पैन कार्ड और आधार कार्ड बंद हो जाएंगे!”

  • सच्चाई: यह पूरी तरह से गलत है। आपका आधार कार्ड पैन से लिंक न होने की वजह से कभी भी बंद नहीं हो सकता। यह आपकी भारतीय नागरिकता और पहचान का प्रमाण है। रही बात पैन कार्ड की, तो वह “बंद” (Cancelled) नहीं होता, बल्कि “निष्क्रिय” (Inoperative) हो जाता है। “निष्क्रिय” का मतलब है कि आप उस पैन कार्ड का उपयोग तब तक किसी भी वित्तीय लेनदेन के लिए नहीं कर सकते, जब तक आप उसे आधार से लिंक करके दोबारा सक्रिय नहीं करवा लेते।

दावा 2: “12 अगस्त 2025 से लगेगा ₹10,000 का जुर्माना!”

तो असली नियम क्या हैं? निष्क्रिय पैन कार्ड का मतलब और उसके परिणाम

यह समझना बहुत ज़रूरी है कि यदि आपका पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं है, तो वह 1 जुलाई, 2023 से ही निष्क्रिय हो चुका है। इसके निम्नलिखित गंभीर परिणाम होते हैं:

  1. आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल नहीं कर सकते: आप निष्क्रिय पैन का उपयोग करके अपना ITR फाइल नहीं कर पाएंगे।

  2. लंबित रिटर्न प्रोसेस नहीं होंगे: यदि आपका कोई पुराना ITR प्रोसेस होना बाकी है, तो वह भी रोक दिया जाएगा।

  3. रिफंड रुक जाएगा: यदि आपका कोई टैक्स रिफंड आने वाला है, तो वह आपको तब तक नहीं मिलेगा जब तक आपका पैन सक्रिय नहीं हो जाता।

  4. उच्च दर पर TDS/TCS कटेगा: बैंक जमा पर मिलने वाले ब्याज, किराये की आय और अन्य भुगतानों पर जहाँ TDS (Tax Deducted at Source) कटता है, वह सामान्य दर की बजाय 20% की उच्च दर पर कटेगा।

  5. वित्तीय लेनदेन में कठिनाई: आप निष्क्रिय पैन का उपयोग करके नया बैंक खाता या डीमैट खाता नहीं खोल सकते। ₹50,000 से अधिक के लेनदेन, वाहन खरीदने, या संपत्ति बेचने जैसे कार्यों में भी आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा।

यह परिणाम वास्तविक और गंभीर हैं, इसलिए पैन को सक्रिय कराना आवश्यक है, लेकिन इसके लिए घबराने की नहीं, बल्कि सही प्रक्रिया जानने की जरूरत है।

समाधान क्या है? निष्क्रिय पैन को दोबारा सक्रिय कैसे करें

यदि आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो गया है, तो घबराएं नहीं। आप नीचे दिए गए चरणों का पालन करके इसे आसानी से फिर से सक्रिय कर सकते हैं:

चरण 1: ₹1,000 के विलंब शुल्क का भुगतान करें

  • सबसे पहले आपको आयकर विभाग के ई-पे टैक्स पोर्टल (https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/e-pay-tax-pre-login/user-details) पर जाना होगा।

  • PAN/TAN सेक्शन में अपना पैन नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करें।

  • OTP सत्यापित करने के बाद, आपको “Income Tax” वाले विकल्प पर क्लिक करना होगा।

  • Assessment Year (निर्धारण वर्ष) में नवीनतम वर्ष (जैसे 2025-26) और Type of Payment (भुगतान का प्रकार) में “Other Receipts (500)” चुनें।

  • अब, ₹1000 की राशि “Others” वाले कॉलम में भरें और भुगतान प्रक्रिया पूरी करें। आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या पेमेंट गेटवे के माध्यम से भुगतान कर सकते हैं।

चरण 2: पैन-आधार लिंकिंग का अनुरोध करें

  • शुल्क का भुगतान करने के 4-5 कार्य दिवसों के बाद, आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन करें।

  • “Link Aadhaar” सेक्शन में जाएं और अपना पैन और आधार नंबर दर्ज करके लिंकिंग का अनुरोध सबमिट करें।

चरण 3: सत्यापन और सक्रियण

  • आपका अनुरोध UIDAI (आधार प्राधिकरण) द्वारा सत्यापित किया जाएगा। सत्यापन सफल होने के बाद, आपका पैन कार्ड सक्रिय हो जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया में 30 दिन तक का समय लग सकता है।

किन लोगों को पैन-आधार लिंक करने की आवश्यकता नहीं है?

सरकार ने कुछ श्रेणियों के लोगों को इस लिंकिंग से छूट दी है:

  • अनिवासी भारतीय (NRIs)

  • जो भारत के नागरिक नहीं हैं

  • 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति

  • असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर राज्यों के निवासी

अपना पैन-आधार लिंक स्टेटस कैसे जांचें?

आप आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाकर “Link Aadhaar Status” पर क्लिक करके और अपना पैन और आधार नंबर दर्ज करके आसानी से यह जांच सकते हैं कि आपका पैन आधार से लिंक है या नहीं।

निष्कर्ष: घबराएं नहीं, जागरूक बनें

अंत में, हमारा आपसे यही अनुरोध है कि आप “₹10,000 जुर्माना” और “कार्ड बंद” होने जैसी सनसनीखेज और झूठी खबरों पर विश्वास न करें।

याद रखने योग्य मुख्य बातें:

  • पैन-आधार लिंक करने की अंतिम तिथि बीत चुकी है।

  • लिंक न करने पर पैन “निष्क्रिय” होता है, “बंद” नहीं।

  • इसे फिर से सक्रिय करने के लिए ₹1,000 का विलंब शुल्क लगता है, न कि ₹10,000 का जुर्माना।

  • निष्क्रिय पैन के परिणाम गंभीर हैं, इसलिए इसे जल्द से जल्द सक्रिय करा लेना चाहिए।

एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में, हमेशा आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट (www.incometax.gov.in) जैसे विश्वसनीय स्रोतों से ही जानकारी प्राप्त करें। इस सही जानकारी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी साझा करें ताकि वे भी इस तरह की अफवाहों और धोखाधड़ी से बच सकें।

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